बिलासपुर- जलकी जमीन मामले में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस प्रकरण को यह कहते हुए निराकृत कर दिया है कि इस मामले में ईओडब्ल्यू जांच कर रही है. गौरतलब है कि पूर्व महापौर किरणमयी नायक ने मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पिछले दिनों ईओडब्ल्यू से जवाब तलब किया था. याचिकाकर्ता किरणमयी नायक ने कोर्ट में दलील थी कि ईओडब्ल्यू में शिकायत किए जाने के बावजूद इस मामले में किसी तरह की जांच नहीं की जा रही है. बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ईओडब्ल्यू की ओर से डीएसपी अनिल बख्शी ने 27 जून 2018 को कोर्ट में एफिडेविट पेश करते हुए कहा है कि किरणमयी नायक की रिटन कंपलेन को हमने अपनी जांच के दायरे में लिया है. ईओडब्ल्यू ने किरणमयी नायक की शिकायत पर प्रकरण आर 430/2017 पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है.
ईओडब्ल्यू के एफिडेविट के आधार पर ही बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने इस मामले को निराकृत कर दिया है.