कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट नवीनीकरण की लेट फीस पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में केन्द्र और राज्य सरकार के सचिव को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 जून को होगी।

बता दें कि भारी और मालवाहक वाहनों पर प्रतिदिन 50 रुपए लेट फीस निर्धारित है। वहीं फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 12,500 रुपए फीस कर दी गई है। होईकोर्ट में दायर याचिका में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए बदलाव को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार के सचिव को नोटिस जारी किया है।

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केन्द्रीय भूतल एवम परिवहन मंत्रालय के सचिव सहित मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के सचिव को भी नोटिस जारी किए गए हैं। इस मामले को लेकर एमपी के बस ऑपरेटरों ने हाईकार्ट में याचिका लगाई थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 जून को होगी।

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