रामपुर. समाजवादी पार्दी के नेता आजम खान को दोषी करार दे दिए गए हैं. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में यह फैसला सुनाया है.

बता दें कि साल 2019 में सपा नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा रामपुर के थाना शहज़ादनगर में दर्ज हुआ था. आजम पर लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप था, तब आज़म खान सपा-बसपा के गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी थे.

इसे भी पढ़ें – आजम खान ने चंद्रशेखर आजाद से की मुलाकात, कहा- UP सरकार हर मोर्चे पर फेल

रामपुर हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार दिए गए. कुछ देर में कोर्ट सजा सुनाएगा. 171 G और धारा 505 (1)B और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 में के तहत मुकदमा चला है. सपा नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा रामपुर के थाना शहजादनगर में दर्ज हुआ था.

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक 
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक