कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने छिंदवाड़ा कलेक्टर पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर का आदेश भी निरस्त कर दिया है।

दरअसल कलेक्टर ने माइनिंग अधिकारी की रिपोर्ट को बिना देखे मंजूर कर दिया था। छिंदवाड़ा निवासी सारंग रघुवंशी ने कलेक्टर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने कलेक्टर के आचरण पर नाराजी जताई है। जुर्माने की राशि याचिकाकर्ता को देने के निर्देश दिए है।

यह था मामला

साल 2025 में परिवहन विभाग ने अवैध तरीके परिवहन करते एक ट्रक को जब्त किया था। ट्रक के मालिक की पहचान किए बिना याचिकाकर्ता को ट्रक मालिक बता दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा सफाई देने पर भी विभाग ने अनदेखी कर दिया था।

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