दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कोई फैसला नहीं दिया है. फैसला सुरक्षित रख लिया गया है.
कोर्ट ने समय की कमी के कारण इस मामले पर कोई आदेश नहीं दिया. सुप्रीम कोर्ट 9 मई को इस पर अगली सुनवाई कर सकता है. केजरीवाल ने शराब घोटाले मामले में अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो उन्हें आधिकारिक कामकाज करने की अनुमति नहीं होगी.
केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को सही बताया गया था. सर्वोच्च अदालत में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आदतन अपराधी नहीं. इसलिए चुनाव को देखते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने पर विचार किया जा सकता है. ED ने यह कहकर अंतरिम जमानत पर विचार का विरोध किया कि नेताओं के लिए अलग नियम नहीं हो सकते हैं.