रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित IPS जीपी सिंह को बड़ी राहत दी है. जमानत के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की दायर याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट से हाल ही में जीपी सिंह को जमानत मिली थी. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन पीठ जस्टिस बीआर गवई और हीमा कोहली ने कहा कि हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर शर्तों के साथ जमानत दी है, जिस पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है.
बता दें कि हाईकोर्ट ने 12 मई को आय से अधिक संपत्ति के केस में निलंबित IPS जीपी सिंह को जमानत दी थी. जीपी सिंह जनवरी में गिरफ्तार हुए थे, तब से वे करीब 120 दिन तक जेल में रहे.
हाईकोर्ट ने जीपी सिंह को सशर्त जमानत दी है. कोर्ट ने उन्हें रायपुर से बाहर रहने के साथ ही मीडिया से बातचीत नहीं करने और गवाहों से संपर्क नहीं करने की शर्तें रखी है.
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक