रायपुर- IAS अधिकारी जे पी पाठक के खिलाफ जांजगीर पुलिस ने एट्रोसिटी का मामला भी कायम कर लिया है. उन पर दुष्कर्म का आरोप है. पीड़िता की शिकायत के बाद पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था. दुष्कर्म पीड़िता की ओर से जाति प्रमाण पत्र पेश किए जाने के बाद एट्रोसिटी की धारा भी जोड़ी गई. पाठक जांजगीर-चाम्पा के कलेक्टर थे. हालिया प्रशासनिक फेबदल में उनका तबादला संचालक भू अभिलेख के पद पर किया गया था.
जे पी पाठक पर काम दिलाने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगते ही नौकरशाही में हड़कंप मच गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया था. महिला ने अपने आरोप में कहा था कि तत्कालीन कलेक्टर पाठक ने एनजीओ का काम दिलाने का झांसा दिया. 15 मई को कलेक्टोरेट के चेम्बर में बने रेस्ट रूम में शारीरिक संबंध बनाया. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया था कि पाठक ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया. एफआईआर दर्ज होने और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद जे पी पाठक को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है. पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए पाठक के ठिकानों पर छापा भी मारा, लेकिन वह अब तक पकड़ में नहीं आए हैं.