Sameer Wankhede Case: Bombay High Court ने सीबीआई को आर्यन खान ड्रग्स मामले में 3 जून तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होगी, तब तक के लिए समीर वानखेड़े को अंतरिम राहत दे दी गई है. अदालत ने निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख यानी आठ जून तक वानखेड़े के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए.
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की एक शिकायत पर 11 मई को वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश और जबरन वसूली की धमकी के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधानों के लिए मामला दर्ज किया था.
वानखेड़े ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की
प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए वानखेड़े ने एचसी को बताया कि 2021 के ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में मसौदा शिकायत में आर्यन खान का नाम आरोपी के रूप में था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया और आर्यन का नाम हटा दिया गया.
आर्यन खान को NCB ने 3 अक्टूबर, 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर कथित रूप से ड्रग जब्ती के बाद गिरफ्तार किया था. उन्हें तीन सप्ताह बाद उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी, क्योंकि एंटी-ड्रग्स एजेंसी उनके खिलाफ अपने आरोपों को साबित करने में विफल रही थी.
यह सीबीआई का आरोप है
सीबीआई ने आरोप लगाया कि एनसीबी के मुंबई जोन को अक्टूबर 2021 में एक क्रूज जहाज पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा नशीले पदार्थों के सेवन और कब्जे के बारे में जानकारी मिली और एनसीबी के कुछ अधिकारियों ने उनकी रिहाई के बदले आरोपियों से रिश्वत लेने की साजिश रची.
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