नई दिल्ली। साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को कथित रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली शाहनवाज हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2018 के कथित बलात्कार मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया था.
जानिए क्या है मामला
2018 में, दिल्ली की एक महिला ने कथित बलात्कार के लिए हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हुसैन ने आरोपों से इनकार किया था। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 7 जुलाई 2018 को हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा था कि शिकायत में संज्ञेय अपराध बनाया गया है. इसे भाजपा नेता ने सत्र अदालत में चुनौती दी थी जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी 17 अगस्त को हुसैन की याचिका खारिज कर दी थी।
इसके बाद, उच्च न्यायालय ने 17 अगस्त को निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली हुसैन की याचिका खारिज कर दी थी। इसमें दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने हुसैन की याचिका पर दिल्ली पुलिस और महिला शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए कहा कि उसे रोहतगी की दलीलों को सुनने के बाद प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करने की जरूरत है।
शाहनवाज पर क्या हैं आरोप, कब दर्ज हुई शिकायत?
एक महिला ने जून 2018 में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि भाजपा नेता ने अप्रैल 2018 में उसे अपने छतरपुर फार्महाउस पर बुलाया और उसे कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाई। इसके बाद नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया।
शिकायतकर्ता ने भाजपा नेता पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (एक महिला के साथ जबरन संभोग, जो बलात्कार के बराबर है), धारा 328 (जो उसकी सहमति के बिना खाना खाती है) या शरीर में नशीला या जहरीला पदार्थ मिलाने का आरोप लगाया है। शराब की वस्तु, जिससे उस व्यक्ति को चोट लगी है), धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), धारा 506 (किसी को धमकी देना) के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की।
महिला ने बाद में मेट्रोपॉलिटन ट्रायल कोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन दायर किया। इसमें मांग की गई कि पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश जारी किए जाएं। पुलिस ने इस मामले में 4 जुलाई 2018 को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) दायर की थी।
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