रायपुर/नई दिल्ली। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया. इसके साथ ही जीपी सिंह के पास अब सरेंडर के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है.

निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ने हाईकोर्ट से गिरफ्तार पर रोक और जांच पर स्टे नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने याचिका खारिज कर दी. जीपी सिंह की ओर से नामचीन वकीलों की पूरी टीम खड़ी थी, लेकिन जीपी सिंह को राहत दिलाने में कामयाब नहीं हो पाई.