रायपुर। पुलिस अफसरों और कर्मियों की जवाबदेही तय करने के लिए गठित पुलिस जवाबदेही प्राधिकार में रिटायर्ड आईएएस बृजेशचंद मिश्रा और दुर्ग की अधिवक्ता रामकली यादव को सदस्य मनोनीत किया गया है. दोनों सदस्यों का कार्यकाल दो साल रहेगा. इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किया है.

बता दें कि प्राधिकार के पास सिविल न्यायालय जैसे अधिकार होंगे, जो मामलों की सुनवाई कर जवाबदेही तय करेंगे. प्राधिकार अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपेगा. पुलिस एक्ट में संशोधनों के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह प्राधिकार का गठन किया गया था. प्राधिकार के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस आईएस उपवेजा हैं.

प्राधिकार मुख्य रूप से शिकायतकर्ताओं की ओर से शपथपत्र के साथ प्रस्तुत शिकायत करने पर या फिर सरकार द्वारा सौंपे गए आवेदनों आरोपों की जांच करेगा. यह संबंधित व्यक्ति को समन जारी करके हाजिर रहने के आदेश जारी कर सकता है. किसी घटना के छह माह बीत जाने के बाद प्राधिकार संज्ञान नहीं लेगा.