रायपुर- ब्रिटिश काल में बनाये गये कुछ कानून अभी भी देश के अलग-अलग प्रांतों में लागू है.छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसे कानून प्रचलित हैं,जो ब्रिटिश काल से चले आ रहें हैं.इन कानूनों की वर्तमान में उपयोगिता नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने इन्हें खत्म करने का निर्णय लिया है. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने इन कानूनों को खत्म करने का फैसला किया है.
छत्तीसगढ़ विधानसभा में ब्रिटिश कालीन 5 कानूनों को खत्म करने के लिए विधेयक पेश किया गया है. इस विधेयक पर सोमवार 26 फरवरी को सदन में चर्चा होगी. जिन कानूनों को खत्म करने का प्रावधान किया गया है उनमें छोटा नागपुर भारग्रस्त संपदा अधिनियम 1876, मध्यप्रान्त भू राजस्व अधिनियम 1881, मध्यप्रान्त किराएदारी अधिनियम 1898, मध्यप्रांत प्रतिपाल्य न्यायालय अधिनियम 1899 और मध्यप्रान्त वित्तीय आयुक्त अधिनियम1908 शामिल हैं।
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