कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार BRS नेता के. आज भी कविता को कोई राहत नहीं मिल सकी है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI वाले केस में उनकी जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट 2 मई को अपना फैसला सुनाएगा.
अदालत ने के. कविता की जमानत अर्जी पर 15 अप्रैल को सुनवाई करते हुए CBI को नोटिस जारी किया था. CBI और ED के मामलों के लिए स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. साथ ही सीबीआई को 22 अप्रैल तक अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.
कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ED द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह तिहाड़ जेल में बंद थीं. CBI दिल्ली सरकार द्वारा आबकारी नीति तैयार किए जाने और उसके क्रियान्यवन में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है, जबकि ED मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल की जांच कर रही है.
चुनाव के लिए मांगी है अंतरिम जमानत
अपनी जमानत अर्जी में कविता ने कहा था कि वह लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की ‘स्टार प्रचारक’ हैं. उन्होंने अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था क्योंकि उनकी नियमित जमानत अर्जी लंबित है. उनका आरोप था कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल (भाजपा) जांच एजेंसियों का इस्तेमाल याचिकाकर्ता को दिल्ली आबकारी नीति से सार्वजनिक रूप से जोड़ने के लिए कर रही है ताकि उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सके.
जमानत अर्जी में कही यह बातें
जमानत अर्जी में कहा गया कि जांच एजेंसियां इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि कथित घोटाले में याचिकाकर्ता की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है. राजनीतिक आकाओं को यह बखूबी पता है कि यदि याचिकाकर्ता को कथित घोटाले से जोड़ दिया जाता है तो इससे उन्हें और तेलगंना के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उनके पिता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सकेगा.
के. कविता को ED ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके घर से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था. CBI अधिकारियों ने हाल ही में अदालत से अनुमति लेने के बाद कविता से जेल के अंदर पूछताछ की थी.