उत्तर प्रदेश के शामली के बनत में संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुई हत्या में कोर्ट ने चचेरे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। 22 अगस्त को कोर्ट ने दोषसिद्ध किया था, जिसके बाद गुरुवार को मामले में फैसला सुनाया गया है।

एडीजीसी परवेंद्र सिंह ने बताया, शामली जिले के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के कस्बा बनत के मोहल्ला प्रेम नगर निवासी सुरजा ने थाने में एक तहरीर दी थी, जिसमें बताया था कि उसके दो लड़के उदल और अर्जुन है, जबकि भाई बारू के तीन लड़के संदीप, अमित उर्फ काला व नीटू है। सभी एक ही मकान में रहते हैं।

कई दिनों तक उदल और अमित उर्फ काला के बीच में बैठक के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद में 9 जुलाई 2017 की शाम को अमित उर्फ काला ने उदल की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। आदर्श मंडी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अमित उर्फ काला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

एडीजीसी परवेंद्र सिंह ने बताया, मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-15 की जज दिव्या भार्गव ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट में 13 गवाहों के बयान दर्ज हुए। वहीं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस हुई, जिन्हें सुनने के बाद न्यायाधीश ने साक्ष्य व गवाहों के बयानों के आधार पर अमित उर्फ काला को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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