दिल्ली की खराब हवा को सुधारने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। नए नियम के तहत, BS-6 इंजन वाली गाड़ियों को छोड़कर बाकी सभी वाहनों को दिल्ली बॉर्डर पर ही रोका जाएगा। यह व्यवस्था आज (गुरुवार, 18 दिसंबर) से पूरे शहर में लागू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि BS-5, BS-4, BS-3 आदि गाड़ियों को वापस मोड़ दें, क्योंकि इन वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच रेखा गुप्ता सरकार ने AQI को नियंत्रित करने के लिए कड़ा कदम उठाया है। नए नियम के अनुसार, BS-6 इंजन वाली गाड़ियों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों को राजधानी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सरकार और दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपके वाहन में BS-6 इंजन नहीं है, तो आपको दिल्ली जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस कदम का उद्देश्य राजधानी की हवा को तुरंत राहत देना और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण में रखना है।

आज से दिल्ली में बाहरी राज्यों से रजिस्टर्ड कोई भी वाहन, अगर वह BS-6 मानक का नहीं है, तो राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इस नियम के लागू होने के बाद नोएडा-गाजियाबाद, फरीदाबाद-गुरुग्राम और आसपास के इलाकों से दिल्ली आने वाले कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियम का उद्देश्य राजधानी की हवा को प्रदूषण मुक्त करना और AQI को नियंत्रण में रखना है।

बता दें कि रेखा गुप्ता सरकार के नए आदेश के तहत, अगर दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड कोई वाहन 1 अप्रैल 2020 से पहले खरीदा गया है, तो उसे राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। चाहे गाड़ी नई लगती हो, इंजन सही हालत में हो या EMI अभी भी चल रही हो, यह नियम सभी पुराने वाहनों पर लागू होगा।

विधायक की स्टीकर लगी गाड़ी का कटा चालान

आज ही दिल्ली में एक विधायक की गाड़ी, जिस पर स्टीकर लगी हुई थी, का चालान काटा गया। ग्रैप-4 के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की। ड्राइवर का कहना था कि वह रवि शर्मा झांसी से विधायक हैं और उन्हें लेने जा रहा है। बावजूद इसके, नियमों का हवाला देते हुए पुलिस ने ड्राइवर को वापस भेज दिया। इस घटना से साफ है कि दिल्ली में BS-6 के अलावा अन्य वाहनों पर प्रवेश प्रतिबंध का सख्ती से पालन किया जा रहा है।

No PUC, No Fule नियम भी लागू

दिल्ली में बिगड़ती हवा से निपटने के लिए सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। अब उन वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं है। पेट्रोल पंप बिना वैध PUC वाले वाहनों को ईंधन देने से रोक रहे हैं। इस नियम को लागू करने में नंबर प्लेट रीडर कैमरे, पंपों पर वॉयस अलर्ट और पुलिस की मदद का इस्तेमाल किया जा रहा है।

दिल्ली में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) वाले वाहनों को अब पेट्रोल नहीं मिलेगा, यानी ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नियम सख्ती से लागू किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, राजधानी की सीमाओं सहित 126 जांच चौकियों पर 580 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग की कई प्रवर्तन टीमों को पेट्रोल पंपों और सीमा चौकियों पर भी तैनात किया गया है।

नए नियमों से इन गाड़ियों को छूट

दिल्ली में BS-6 नियम लागू होने के बावजूद कुछ वाहनों पर प्रवेश प्रतिबंध लागू नहीं है। इनमें सीएनजी या इलेक्ट्रिक पावर वाले वाहन, सार्वजनिक परिवहन, आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले वाहन और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहन शामिल हैं। हालांकि, निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहन ग्रैप के चौथे चरण के प्रतिबंधों के तहत शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।

दिल्ली की हवा में आगे भी सुधार के आसार नहीं!

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने जानकारी दी है कि आने वाले 6 दिन तक वायु गुणवत्ता ‘खराब’ से ‘बेहद खराब’ श्रेणी में रहने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार को शाम चार बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 334 दर्ज किया गया, जो मंगलवार के 354 के मुकाबले बेहतर है।

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