CG BUDGET: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट 2023 घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर एक बड़ी घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को सीधा डबल कर 50 हजार रूपए करने की घोषणा की है.
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बेटियों की शादी के लिए 25 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती थी.
दरअसल राज्य में कई वर्षो से कन्या विवाह योजना चल रही है. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में शादी के लिए सरकार की तरफ से 15 हजार रुपए मिलता था. लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सहायता राशि को 25 हजार कर दिया था और अब इसे बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को आवेदन करने के बाद ही सहायता राशि मिलती है.
कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ?
इस योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के राशन कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की दो कन्याओं को योजना का लाभ मिलता है. वहीं इस योजना में विधवा/अनाथ/निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया गया है.
फिजूलखर्ची से बचने के लिए सामूहिक विवाह
महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी कहते है कि गरीब परिवार को कन्या के विवाह में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. विवाह के अवसर पर फिजूलखर्च को रोकने के लिए और सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है.इससे दहेज प्रथा का भी रोकथाम होती है.
योजना का लाभ उठाने के लिए कौन है पात्र
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाला छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार पात्र होंगे.
- विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए .
- इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए या इसी कम होनी चाहिए.
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
- योजना का लाभ उठाने के लिए वर वधू को कई दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी.
- इसमें आधार कार्ड, परिचय पत्र,आय प्रमाण पत्र,कन्या का आयु प्रमाण पत्र,निवास प्रमाण पत्र, बीपीएल श्रेणी राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर देना होता है.
- वहीं योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने की सुविधा दी गई है.
ऐसे करें आवेदन
महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी वेबसाइट में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवदेन कर सकते है. इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन भरने में दिक्कत आने पर ऑफलाइन आवदेन भी जमा करने की सुविधा है. इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवक्षेक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते है. वहीं नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर भी आवदेन कर सकते है.