रायपुर। रायपुर एसएसपी मोहम्मद आरिफ शेख के खिलाफ बिलासपुर के एक बिल्डर हरदीप सिंह खनूजा ने हाईकोर्ट में पांच करोड़ की मानहानि की याचिका दाखिल की है. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य शासन को जवाब मांगा है.
खनूजा ने अपनी याचिका में कहा है कि अगस्त 2018 में तत्कालीन बिलासपुर एसपी आरिफ शेख ने उसे इनामी भगोड़ा घोषित कर दिया था. जबकि वह उस दौरान शहर में ही था और सीएमडी कॉलेज में खालसा सेवा समिति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मौजूद भी था. उस कार्यक्रम में एसपी आरिफ शेख भी मौजूद थे. तत्कालीन एसपी आरिफ शेख ने उनके ऊपर 10 हजार रुपये के ईनाम की घोषणा भी की थी. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के साथ ही शिकायत से संबंधित साक्ष्य भी कोर्ट में प्रस्तुत किया था.
विधि सम्मत कार्रवाई की गई थी- आरिफ शेख
इस मामले में एसएसपी आरिफ शेख ने लल्लूराम डॉट कॉम से हुई बातचीत में कहा कि- हरदीप सिंह खनूजा के खिलाफ धोखाधड़ी की कई शिकायतें हैं. एक-दो मामलों में वह फरार था, जिसे लेकर तब हमने इनाम भी डिक्लेयर किया था. कानूनी व्यवस्थाओं के तहत ही हमने कार्रवाई की थी. एसपी को प्रदत्त शक्तियों के मुताबिक ही कार्रवाई की गई थी.