दिल्ली-NCR के फरीदाबाद क्षेत्र में प्रशासन ने 5 हजार घरों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई(Bulldoze Action) की योजना बनाई है. मकान मालिकों को नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया है, जिसमें उन्हें अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है. यदि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो जिला प्रशासन और वन विभाग मिलकर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू करेंगे. कुछ क्षेत्रों में इस प्रक्रिया की शुरुआत भी हो चुकी है, जहां तोड़फोड़ के लिए 6 बुलडोजर तैनात किए गए हैं.

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क्या है इतनी बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की वजह

प्रशासन और वन विभाग फरीदाबाद में स्थित 5 हजार घरों को अवैध मानते हैं. वन विभाग का तर्क है कि ये सभी घर उस भूमि पर बने हैं, जो पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (PLPA) की धारा 4 के तहत संरक्षित है. यह अधिनियम जंगलों में किसी भी प्रकार की गैर वन-गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है.

फरीदाबाद में कहां-कहां गरजेगा बुलडोजर

प्रशासन ने फरीदाबाद के अनंगपुर गांव, लक्कड़पुर, मेवला महाराजपुर और अखनीर में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है. इस प्रक्रिया के तहत, प्रशासन और वन विभाग ने कुछ क्षेत्रों में पहले से ही बुलडोजर लगाकर कार्रवाई आरंभ कर दी है, जिसमें कुल 6 बुलडोजर तैनात किए गए हैं. इसके अतिरिक्त, गुरुग्राम में भी इसी प्रकार की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया गया है, जिसमें मकान मालिकों को 15 दिन का समय दिया गया है. यदि इस अवधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रशासन स्वयं बुलडोजर कार्रवाई आरंभ करेगा. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह बुलडोजर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी.

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फरीदाबाद के अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे गुड़गांव के प्रभागीय वन अधिकारी (DFO) ने जानकारी दी कि 5 हजार घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है. अनंगपुर के बाद, अतिक्रमणरोधी टीम अब लक्कड़पुर में अवैध कब्जों को हटाने में जुटी है. इसके बाद, यह टीम मेवला महाराजपुर और अनखीर क्षेत्रों में भी जाएगी. ये सभी क्षेत्र पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं, जहां अवैध कब्जों के तहत कई स्थानों पर घरों का निर्माण किया गया है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले पर चर्चा करते हुए बताया कि हम अवैध निर्माण को हटाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह अरावली क्षेत्र से अवैध कब्जों को हटाकर उसे पुनर्स्थापित करने का एक प्रयास है, जिसमें हम निरंतर कार्यरत हैं. इस प्रक्रिया के तहत कई स्थानों पर अवैध रूप से बनाए गए घरों को भी ध्वस्त किया जाएगा.

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लोगों से अपील, प्लॉट खरीदने से पहले जांच कर लें

अब किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण, प्लॉटिंग, फार्म हाउस या अतिक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा. सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे नियमित रूप से निगरानी रखें और कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई करें. नागरिकों से भी अनुरोध किया गया है कि वे किसी कॉलोनाइजर से प्लॉट खरीदने से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य करें. यदि उन्हें किसी अवैध निर्माण या कब्जे की जानकारी मिले, तो उन्हें प्रशासन को तुरंत सूचित करना चाहिए.