रायपुर। एक फरवरी से सभी कारोबारियों के लिए नया नियम लागू हो गया है. डिजिटल माध्यम से पेमेंट स्वीकार नहीं किया तो प्रतिदिन पांच हजार रुपए जुर्माना देना होगा. वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है.
बता दें कि यह नियम 50 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करने वाले कारोबारियों पर लागू होगा. कारोबारियों को डेबिट कार्ड, भीम एप और रूपे कार्ड समेत अन्य एप के माध्यम से पेमेंट्स स्वीकार करने होंगे. ये नया नियम एक जनवरी 2020 से लागू होना था, लेकिन कंपनियों को तैयारी करने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय और दिया गया है.
यदि एक फरवरी से इस नियम की अवहेलना की गई तो कंपनियों को प्रतिदिन 5 हजार का जुर्माना देना होगा. आयकर नियम 2019 के तहत इस नियम को बनाया गया है. इस नियम के जरिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया गया है, साथ ही पेमेंट करने वाले व्यक्ति से अतिरिक्त राशि भी नहीं ली जाएगी.