रायपुर। कर अदा करने वाले व्यापारियों को पेनाल्टी या जेल की सजा इसलिए नहीं होती क्योंकि उन्होंने कच्चे में काम किया वरन् इसलिए होती है, क्योंकि उनसे कोई चूक हो गई या लापरवाही कर दी है. वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, ऐसे में आयकर बार एसोसिएशन एवं सीए इंस्टीट्यूट रायपुर के पूर्व अध्यक्ष सीए चेतन तारवानी उन सावधानियों की जानकारी दे रहे हैं, जिसे करने से व्यापारी पेनाल्टी देने या फिर जेल जाने से बच सकते हैं.

सीए चेतन तारवानी

वेट टैक्स

(1) वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम क्वाटर अर्थात अप्रैल से जून 2017 तक का वेट एनुअल रिटर्न फाइल करना है, नहीं तो वेट टैक्स एवं एंट्री टैक्स रिटर्न हेतु दस दस हज़ार पेनाल्टी एवं उसके बाद असेस्मेंट करवाना पड़ेगा.

(2) 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने से पहले अप्रैल 2017 से जून 2017 तक यदि आप का टर्नओवर दो करोड़ पचास लाख से ज्यादा है, तो आपको वेट ऑडिट करवा कर जमा करना अनिवार्य है, नहीं तो दस हज़ार पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा.

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जीएसटी

(3) वित्तीय वर्ष 2019-20 का जीएसटी एनुअल रिटर्न जो क़ि फ़ॉर्म -9 जमा करना है, अगर नहीं किए तो 200 रुपए प्रतिदिन लेट फीस लगेगा.

(4) वित्तीय वर्ष 2019-20 का यदि टर्नओवर 5 करोड़ या उससे अधिक है तो जीएसटी ऑडिट कराना अनिवार्य है, नहीं तो 25,000 का पेनाल्टी लगेगी.

(5) यदि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आप जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको 31 मार्च तक का इस स्कीम को चुनना होगा.

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इनकम टैक्स

(6) पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है नहीं तो 10 हज़ार की पेनाल्टी लग सकती है और पैन नंबर भी इनवेलिड हो सकता है.

(7) वित्तीय वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न लेट फीस के साथ 31 मार्च तक जमा कर दें, क्योंकि उसके बाद आयकर रिटर्न जमा नहीं हो पाएगा. इससे आप आयकर रिटर्न जमा करने के लाभ से वंचित हो जाएंगे. इसके अलावा यदि आप की देय टेक्स 5 हज़ार से ज्यादा है, और आप ने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप को जेल की सजा भी हो सकती है.

(8) यदि कर निर्धारण 2021-22 हेतु आपने एडवांस इनकम टैक्स का भुगतान नहीं किया है तो 31 मार्च तक कर दें, नहीं तो 1 अप्रैल 2021 से रिटर्न जमा करने की तिथि तक ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा.

(9) वित्तीय वर्ष 2021-22 क्वाटर 1एवं क्वाटर 2 का टीडीएस रिटर्न 31 मार्च तक फाइल करना होगा नहीं तो प्रत्येक दिन ₹200 लेट फीस लगेगा.

(10) विवाद से विश्वास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च तक है.