रायपुर। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में स्थानांतरण नीति 2017 का अनुमोदन किया गया. अब इसके तहत 11 जुलाई से 31 जुलाई तक अफसरों के तबादले होंगे. ऐसे अधिकारी जिन्हें एक ही जगह दो या दो वर्ष से अधिक समय बीत चुका है , केवल उनका ही तबादला होगा। तबादले विभागीय मंत्रियों के अनुमोदन से होंगे। साथ ही तबादले को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।
बैठक में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में संशोधन भी किया गया है. इसके तहत अब शासकीय सेवकों को दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने की छूट मिल गयी है. इसके पूर्व छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( आचरण) नियम 1965 के नियम 22 के उप नियम 4 में प्रावधान था कि शासकीय सेवक परिवार कल्याण से संबंधित नीतियों का पालन करेगा।
इसमें कहा गया था कि शासकीय सेवकों के दो से अधिक बच्चे पैदा करने को अवचार माना जायेगा.रमन कैबिनेट ने इस प्रावधान को विलोपित करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में कृषि के मंडी शुल्क में 5 साल तक की छूट रहेगी. किसानों से उत्पाद खरीदने पर फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट को मंडी शुल्क नहीं देना पड़ेगा।