चंडीगढ़। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी रविवार को मतदान होना है और इसके लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया है. अब बाहर से चुनाव प्रचार के लिए आए लोगों को पंजाब छोड़ना होगा. सिर्फ वही लोग पंजाब में रह सकेंगे, जो यहां के वोटर हैं. चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि पंजाब में रुकने के लिए कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी. इस दौरान चुनाव आयोग की टीम पंजाब के होटल, गेस्ट हाउस समेत सभी जगहों की जांच करेगी और अगर कोई बाहर का व्यक्ति अनधिकृत रूप से मिला, तो उन्हें तुरंत निकाला जाएगा. पंजाब में 20 फरवरी को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, वहीं 10 मार्च को काउंटिंग होगी.

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पंजाब में 48 घंटे तक ड्राई डे

इसके अलावा आज शाम 6 बजे से पंजाब के शराब ठेके 20 फरवरी को शाम 6 बजे या वोटिंग खत्म करने तक बंद कर दिए जाएंगे. इस दौरान किसी भी होटल, क्लब या अन्य जगहों पर शराब परोसने पर भी पाबंदी रहेगी. पंजाब के अलावा राज्य से सटे पड़ोसी राज्यों के जिलों और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी शराब बिक्री पर पाबंदी रहेगी. पंजाब में 10 मार्च को मतगणना के दिन भी ड्राई डे रहेगा. पंजाब में चुनाव प्रचार खत्म होते ही शराब और कैश बांटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है. चुनाव आयोग के रिटर्निंग अफसर, फ्लाइंग स्क्वॉड और पुलिस टीम अलग-अलग विधानसभा सीटों पर चेकिंग शुरू कर देंगी. आने-जाने वालों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी.