
भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने आधिकारिक तौर पर ‘भांग’ को मादक पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया है, अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
इस संबंध में राज्य के आबकारी विभाग ने सोमवार को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की।

अधिसूचना में कहा गया है, “ओडिशा आबकारी अधिनियम, 2008 (ओडिशा अधिनियम 10, 2013) की धारा 2 के खंड (टी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ‘भांग’ को मादक पदार्थ घोषित करती है, जिसका अर्थ है भारतीय भांग के पौधे (कैनाबिस सैटिवा) के पत्तों या छोटे डंठलों से बना एक पदार्थ, जिसे धूम्रपान करके, चबाकर खाया या पीया जाता है और जिसमें भव्यता, उत्तेजना, शत्रुता, भटकाव, मतिभ्रम और विचार विकार के लक्षण पैदा करने की क्षमता होती है।”
भांग को आम तौर पर पेय के रूप में या मिठाई के साथ मिलाकर पिया जाता है। यह भांग गोली के रूप में भी उपलब्ध है, जो कि पानी के साथ ताजा पिसी हुई भांग है।
ओडिशा के कई स्थानों पर महा शिवरात्रि और होली जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान भांग का सेवन ज़्यादातर किया जाता है। हालाँकि, यह पवित्र शहर पुरी में बहुत लोकप्रिय है।
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