नई दिल्ली. वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों के एक आरोपी को बहन की शादी में शामिल होने के लिए 30 दिनों की अंतरिम जमानत देने की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है.

कोर्ट ने कहा कि ऐसी राहत असाधारण परिस्थितियों में दी जाती है. कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत आरोपी की छठी बार दाखिल अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. आरोपी के खिलाफ दयालपुर पुलिस स्टेशन में दंगा, शस्त्रत्त् अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम की धाराओं समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी.

हालांकि कोर्ट ने आरोपी को हिरासत पैरोल में शादी में शामिल होने का विकल्प दिया है.