यदि आप खुद के लिए एक कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो कार इंश्योरेंस (बीमा) इस खरीदारी के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है. यह गाड़ी चलाते समय कानून का पालन और मानसिक शांति समेत कई फायदे सुनिश्चित करता है. कार बीमा न सिर्फ देश के कानून के तहत अनिवार्य है. बल्कि यह दुर्घटनाओं, चोरी या वाहन को होने वाली व्यापक क्षति से पैदा होने वाले अप्रत्याशित खर्चों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा भी उपलब्ध कराता है. भारतीय बाजार में कार बीमा पॉलिसियों की एक लंबी-चौड़ी रेंज उपलब्ध है. हालांकि, भारत में उपलब्ध कार बीमा में सबसे आम थर्ड-पार्टी और ओन डैमेज (खुद का नुकसान) हैं.

सभी प्रकार के कार इंश्योरेंस प्लान अपनी पॉलिसी के शर्तों के आधार पर कार से जुड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से होने वाले वित्तीय नुकसान से प्रोटेक्शन देते हैं. बीमा सेक्टर की कंपनियां कई तरह के कार इंश्योरेंस पॉलिसी की पेशकश करती हैं. जिनमें से कुछ के बारे में आपके लिए यहां जानकारी दी जा रही है.

1st, 2nd और 3rd पार्टी में क्या होता है अंतर?

किसी भी वाहन के इंश्योरेंस पॉलिसी को तीन पक्षों में विभाजित किया जाता है. 1st पार्टी, 2nd पार्टी और 3rd पार्टी. इसमें 1st पार्टी को वाहन का ओनर, 2nd पार्टी को बीमा प्रदाता कंपनी, और 3rd पार्टी को एक्सीडेंट होने की स्थिति में हानि पहुंचने वाले व्यक्ति को कहा जाता है.

फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के फायदे

फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस की कीमत में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से थोड़ी अधिक होती है. लेकिन इसके फायदे भी कई हैं. इसमें वाहन के चोरी होने, किसी आपदा में क्षतिग्रस्त होने और एक्सिडेंट होने की स्थिति में बीमा कवर मिल जाता है, जिससे आर्थिक नुकसान कम हो जाता है. इसके साथ ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी सम्मिलित होता है, जिसे अलग से खरीदने की जरूरत नहीं होती है.

थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस

यह फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के मुकाबले सस्ता होता है. लेकिन इसमें केवल थर्ड पार्टी को होने वाले नुकसान की ही भरपाई होती है. इसमें आपके वाहन को होने वाले हानि की भरपाई नहीं होती है. ट्रैफिक नियमों के अनुसार हर वाहन के पास थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस ही न्यूनतम अनिवार्यता है. इंश्योरेंस पॉलिसी लेना आप भी निर्भर करता है, लेकिन फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है.

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