रायपुर. निलंबित डीजी मुकेश गुप्ता की स्टेनो रह चुकी रेखा नायर के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया.

गौरतलब है कि बीते महीने सामान्य प्रशासन विभाग ने रेखा नायर की छुट्टियां निरस्त करने के साथ मुकेश गुप्ता को नोटिस जारी किया कर पूछा था कि ईओडब्लू में कार्यरत रेखा नायर को 730 दिन की छुट्टी किस नियम से दी गई. रेखा को 12 दिसंबर 2018 से 12 दिसंबर 2020 तक की छुट्टी दी गई थी. नियमों के मुताबिक छुट्टी देने का अधिकार प्रशासकीय विभाग को है.

बताया जाता है कि रेखा नायर की ईओडब्ल्यू में पदस्थापना के दौरान किसी भी कर्मचारी ने उन्हें कभी आते-जाते नहीं देखा था, बावजूद इसके उसे नियमित वेतन भुगतान होता रहा. माना जाता है कि नेताओं के कथित फोन टेपिंग की जिम्मेदारी रेखा के पास थी.

टेपिंग की ट्रेनिंग लेने सरकारी दौरे के नाम पर रेखा को इजराइल भेजा गया. ईओडब्लू की ओर से इस दौरे के संबंध में जल्द केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखने की बात कही गई है.