आजमगढ़. कोर्ट के आदेश पर आजमगढ़ जिले में तैनात रहे पूर्व डीआईओएस के खिलाफ शहर कोतवाली में एक महिला की तहरीर पर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस मुकदमा दर्ज करने के साथ ही जांच में जुट गई.

वादी मुकदमा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत कुमार की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि नवंबर 2022 में तत्कालीन डीआईओएस उमेश कुमार त्रिपाठी के पास वह एक व्यक्ति के कहने पर नौकरी की आस में गई थी. डीआईओएस ने उसे अपने आवास पर बुलाया और वहां जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया.

पीड़िता के शिकायती पत्र को सीजेएम ने गंभीरता से लिया और शहर कोतवाली पुलिस को पूर्व डीआईओएस उमेश कुमार त्रिपाठी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर विवेचना का निर्देश दिया. कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है. पीड़िता महराजगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है.

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बरदह थाना पुलिस ने शुक्रवार को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए आरोपी के खिलाफ 12 फरवरी को पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस को दी तहरीर में पीड़िता ने बताया कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मसूदपट्टी मड़ैया गांव निवासी पवन यादव बीते पांच साल से शादी का झांसा देकर उसके साथ शरीरिक संबंध बनाता चला आ रहा है.

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शादी का दबाव बनाने पर संबंध विच्छेद कर भाग गया और जानमाल की धमकी देने लगा. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया. शुक्रवार को बरदह थाना पुलिस ने नामजद आरोपी पवन यादव को मुखबिर की सूचना पर भीरा तिराहे से घेराबंदी कर पकड़ लिया.

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