इमरान खान, खंडवा। एमपी की खंडवा पुलिस ने मशाल जुलूस के समापन के दौरान हुई आगजनी की घटना में आयोजकों के खिलाफ बीएनएस के तहत विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया है। हालांकि आतंकवाद के विरोध में निकले इस मशाल जुलूस के लिए अनुविभागीय अधिकारी से विधिवत परमिशन ली गई थी, लेकिन इसके बावजूद जुलूस के समापन पर यह हादसा हो गया था। इसमें 30 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 16 लोगों का अभी भी उपचार जिला अस्पताल में जारी है।
पुलिस ने ज्वालन शील पदार्थों का लापरवाही पूर्वक उपयोग करने और सरकारी आदेश का पालन करवाने वाले अधिकारियों के आदेशों को नहीं मानने का उल्लंघन करने पर बीएनएस की धारा 287, 223 और 125B के तहत अपराध दर्ज किया है। सिटी एसपी अभिनव कुमार बारंगे ने बताया कि इस मामले में और भी तहकीकात की जाएगी। यदि कोई मामला सामने आता है तो धाराएं बढ़ाई भी जा ही जा सकती है।
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आपको बता दें कि खंडवा में गुरुवार देर रात हत्याकांड और आतंकवाद के विरोध में राष्ट्र भक्त वीर युवा मंच ने मशाल मार्च निकाला था। घंटाघर में समापन के दौरान मशाल रखते समय कुछ मशाल उल्टी हो गई, जिसके कारण उसमें जो बुरादा और तेल था, उससे आसपास की मशालें भभक गई। इससे वहां घेरा बनाकर खड़े लोग झुलस गए। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। लोगों के चेहरे और हाथ झुलसे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है।
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