शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश के कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन शून्य होने मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल
दरअसल मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया था। मुकेश मल्होत्रा ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर चुनौती दी है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मल्होत्रा की अपील पर सुनवाई करेगी।
चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप
बता दें कि मुकेश मल्होत्रा ने चुनावी हलफनामे में उन पर दर्ज दो अलग-अलग अपराधों का ब्यौरा छिपाया था। इसी को आधार मानकर उनके रामनिवास रावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उनके निवार्चन को शून्य घोषित कर रामनिवास को विधायक घोषित कर दिया है। बताया जाता है कि 24 मार्च तक हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं मिला, तो मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन शून्य घोषित हो जाएगा।

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