वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सड़कों पर मवेशी नहीं हटने और हादसों में कई मवेशियों की मौत को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने सीएस को जांच कर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये 4 सप्ताह में बताने कहा है।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने मवेशी मौत के आंकड़े भी इस दौरान कोर्ट में पेश किए। जनवरी से अब तक 73 हादसे हुए है इसमें 55 लोगों की मौत हो गई। रायपुर-बिलासपुर मार्ग सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ ही प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 52 ऐसे स्थान हैं, जहां पर मवेशियों के कारण सबसे ज्यादा हादसे होते हैं।

प्रदेशभर के सड़कों में आवारा कुत्तों और मवेशियों को लेकर जनहित याचिका पर सोमवार सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रदेश के नगर पालिका, निगम आयुक्तों और ग्राम पंचायतों को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि सड़कों और राजमार्गों में आने वाले पशुओं को रोकें और संभावित दुर्घटना रोकने सख्त कदम उठाया जाए।

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