कुमार इंदर, जबलपुर। ओमती नाला (Omati Nala) इलाके में अतिक्रमण का मामले में शनिवार को जबलपुर हाईकोर्ट ( Jabalpur High Court) में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने ओमती नाला इलाके से अतिक्रमण नहीं हटाने पर जबलपुर नगर निगम (jabalapur nagar nigam) आयुक्त आशीष वशिष्ठ को अवमानना नोटिस जारी किया है। वहीं 2 महीने में कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। 

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ( Madhya Pradesh High Court)  ने जस्टिस अतुल श्रीधरण और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने जबलपुर स्थित ओमती नाला के केचमेंट एरिया में स्थित अतिक्रमणों को हटाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस अतुल और जस्टिस की बेंच ने सुनवाई करते हुए नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी करते हुए 2 महीने में जवाब देने के लिए कहा है।

दरअसल नागरिक उपभोक्ता मार्ग दर्शक मंच के प्रांतीय अध्यक्ष मनीष शर्मा की ओर से याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर एशिया के सबसे बड़े नाले ओमती जो कि पूर्व समय में ओमवती नदी हुआ करती थी। उसके दोनों तरफ केचमेंट एरिया में भारी मात्रा में किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी। इस याचिका पर निर्णय देते हुए 2 महीने में निराकरण के आदेश दिए थे। वहीं जबलपुर नगर निगम 7 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया है।

याचिकाकर्ता ने अक्टूबर माह में इस बात को लेकर रिमाइंडर भी भेजा था, लेकिन उसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। लिहाजा याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना मानकर नगर निगम आयुक्त के नाम अवमानना नोटिस भेज कर 15 दिन में कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करने की चेतावनी दी है।

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus