कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने न्यायालय में नई और पुरानी पॉलिसी के बीच अंतर बताया। सरकार ने कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार ने कोर्ट में अधूरा जवाब पेश किया है। इसके साथ ही क्रीमी लेयर और क्वांटिफायबल डेटा ना होने का भी आरोप लगाया। 

नई प्रमोशन पॉलिसी लागू करने की मांग

मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय में मांग रखी कि प्रमोशन में आरक्षण से जुड़ी नई पॉलिसी लागू की जानी चाहिए। सरकार की अंतरिम राहत वाली मांग पर कोर्ट 16 सितंबर को सुनवाई करेगा। फिलहाल हाई कोर्ट सरकार की अंडरटेकिंग पर रुका है नई पॉलिसी का क्रियान्वयन है। 

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