लखनऊ. अमेठी के संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस निलंबन मामले को लेकर हाईकोर्ट गए अस्‍पताल प्रबंधन को फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है. हालांकि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से पूछा है कि इस मामले में जांच कब पूरी होगी. मामले की अगली सुनवाई 3 अक्‍टूबर होगी. 

इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से कोर्ट को अवगत कराने को कहा है कि जांच कब तक पूरी हो जाएगी. न्यायालय ने फिलहाल अस्पताल को कोई भी अंतरिम राहत नहीं दी है. दरअसल, न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पाया कि अस्पताल को सर्जरी के लिए लाइसेंस नहीं मिला था. इसके बावजूद वहां सर्जरी की जा रही थी.

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बता दें कि सर्जरी के दौरान एक महिला की मृत्यु होने के बाद अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था. इस कार्रवाई के खिलाफ अस्पताल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.

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