बिलासपुर. अजीत जोगी के जाति के मामले में सुनवाई पूरी हो गई . इस पर चीफ जस्टिस राधाकृष्णन और जस्टिस शरद गुप्ता की युगल खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

गौरतलब है कि इस मामले में अजीत जोगी ने हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. हाईपावर कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी नहीं माना था.

दोपहर भोजन के बाद इस मामले की सुनवाई शुरु हुई. अजीत जोगी की ओर से विरोधी पक्षों के वकीलों की दलील का जवाब दिया गया. इसके बाद नंदकुमार साय की वकील रक्षा अवस्थी और वरिष्ठ वकील उपेंद्र नाथ अवस्थी ने जवाब दिया. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया है.