बिलासपुर। अजीत जोगी की जाति मामले में अंतिम सुनवाई 27 नवंबर को होगी. सुनवाई से पहले अजीत जोगी जाति से संबंधित सत्यापित दस्तावेजों का अवलोकन कर सकते हैं. हाईकोर्ट ने इस मामले सरकार दस्तावेज जोगी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

इस मामले में जोगी ने जोगी ने उनके विरुद्ध करी गई कार्यवाही सम्बंधित दस्तावेज का अवलोकन करने का आवेदन किया था, जिसे समिति द्वारा बिना कारण बताए निरस्त कर दिया गया था. इसको जोगी ने समिति पर पक्षपात करने, उचित अवसर न देने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी.

इस मामले में अजीत जोगी ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि राज्य शासन के सभी तर्कों को ख़ारिज करते हुए  न्यायालय ने आदेश किया है कि न केवलजोगी को उपरोक्त दस्तावेज़ों का अवलोकन करने का पूरा अधिकार है, बल्कि शासन को उन्हें उसकी प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि भी उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि 27 नवम्बर 2019 की अंतिम सुनवाई की निर्धारित तिथि के पहले जोगी को दस्तावेज़ों केअवलोकन उपरांत नए आधारों पर आवेदन प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिल सके.