मुंबई। सोहराबुद्दी ने शेख और तुलसीराम प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रही मुंबई की एक विशेष सीबीआई कोर्ट ने मीडिया को अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने के लिए अगले आदेश तक रोक लगा दी है. दरअसल अदालत ने यह आदेश बचाव पक्ष के वकीलों की अर्जी पर दिया है.
बचाव पक्ष के वकीलों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए इस मामले से जुड़े एक जज की मौत के बारे में मीडिया में आई खबरों का जिक्र किया. बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि मीडिया ने इस मामले में गलत रिपोर्टिंग की और एक पूर्व धारणा बना दी. उन्होंने अदालत से कहा कि यह एक बेहद ही संवेदनशील मामला है और अगर इसकी रिपोर्टिंग की इजाजत दी गई तो कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है.
बचाव पक्ष के वकील की दलील सुनने के बाद विशेष जज सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि खबर के प्रकाशन से आरोपियों, अभियोजन के गवाहों, बचाव पक्ष की टीम और अभियोजन को सुरक्षा की समस्या पैदा हो जाए. इसलिए वे बचाव पक्ष के वकीलों की दलील को उचित पाते हैं. जज ने कहा कि विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए कुछ अप्रिय घटना की आशंका है जिससे मुकदमा प्रभावित हो सकता है.
उधर पत्रकारों ने बचाव पक्ष की इस दलील पर ऐतराज जताते हुए कहा कि कार्यवाही की रिपोर्टिंग सही उद्देश्यों को लेकर है ताकि लोग मामले की प्रगति जान सकें. आपको बता दें कि जज ने अदालत में मौजूद पत्रकारों को भी अपना पक्ष रखने की इजाजत दी थी.