मुंबई में Central Bureau of Investigation की एक विशेष अदालत ने 2012 के बैंक धोखाधड़ी मामले में 4 लोगों को सजा सुनाई है. इस मामले में बैंक ऑफ इंडिया को 3 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ था. कोर्ट ने निजी कंपनी इन्फिनिटी ट्रांसमिशन के मालिक हरित मेहता को 5 साल की कैद और 3.50 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया. कंपनी के डायरेक्टर अभय मेहता को भी 5 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया गया.
मुंबई की CBI अदालत ने फर्जी लेटर ऑफ क्रेडिट मामले में चार लोगों को सजा सुनाई है. इस मामले में बैंक ऑफ इंडिया को 3 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था.
इसके अलावा बैंक के पूर्व अधिकारी मनोजकुमार माथुर और एक अन्य आरोपी इलेश शाह को 3-3 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. यह फैसला विशेष जज अमित कुमार ने सुनाया. कोर्ट ने सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी) और 120-बी (साजिश) के तहत दोषी माना.
उस समय बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) में वरिष्ठ प्रबंधक रहे माथुर पर अन्य लोगों के साथ आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। सीबीआई के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंक की नरीमन प्वाइंट शाखा को 20 जुलाई, 2009 को एचडीएफसी बैंक द्वारा जयंत एग्रो ऑर्गेनिक लिमिटेड की ओर से जारी किया गया एक लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) प्राप्त हुआ था, जिसे डिस्काउंटिंग के लिए भेजा गया था। लाभार्थी इनफिनिट ट्रांसमिशन थी।
शाखा ने 3,55,32,000 रुपये के एलसी को भुनाया और 2,47,12,213 रुपये इनफिनिट ट्रांसमिशन के खाते में जमा किए गए। अभय और हरित मेहता ने बाद में यह राशि निकाल ली। लेकिन बाद में पता चला कि एलसी जाली था, जिससे बीओआई को 3.4 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत को बताया।
आपको बताते चले कि Central Bureau of Investigation (CBI) के अनुसार यह मामला फर्जी लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) से जुड़ा था. 20 जुलाई 2009 को HDFC Bank की तरफ से जयंत एग्रो ऑर्गेनिक लिमिटेड के नाम पर एक LC जारी किया गया था, जिसे बैंक ऑफ इंडिया की नरीमन प्वाइंट शाखा में भेजा गया. इस LC का फायदा इन्फिनिटी ट्रांसमिशन को मिला. जांच में सामने आया कि यह LC फर्जी था और इसी के जरिए बैंक को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया.
विशेष अभियोजक जीतेंद्र शर्मा ने दलील दी कि बैंक के फॉरेक्स विभाग के प्रभारी माथुर ने जाली एलसी को बेईमानी से भुनाया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कुल 32 गवाहों से पूछताछ की गई।
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