राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाला 2012 मामले में सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. 8 दोषियों को कोर्ट ने 7-7 की सजा सुनाई है. यह फैसला स्पेशल जज सीबीआई निरंजन सिंह सिसोदिया ने सुनाया है.

कोर्ट ने मामले में दोषियों को 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है. जबकि दो आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है.

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दरअसल, सीबीआई ने कोर्ट ने 10 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया था. दोषी पाए गए लोगों में 3 उम्मीदवार, 3 सॉल्वर औऱ 4 मिडिलमैन थे.

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बता दें कि जिला कोर्ट में सीबीआई ने 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी. जहां सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी राजेश धाकड़, कवींद्र, विशाल, कमलेश, ज्योतिष, नवीन समेत 8 आरोपियों को दोषी करार माना और 2 लोगों को बरी कर दिया है.

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