रायपुर- आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने सीबीआई को राज्य में छापा मारने व जांच करने के लिए दी गई सामान्य रजामंदी वापस लेने का निर्णय लिया है. राज्य सरकार के गृह विभाग ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को चिट्ठी भेज दी है. इस चिट्ठी में कहा गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 की धारा छह के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए छत्तीसगढ़ में इस कानून के इस्तेमाल के लिए दी गई रजामंदी वापस ली जा रही है.

राज्य सरकार के इस अहम फैसले के बाद सीबीआई अब किसी भी तरह के मामलों में कार्रवाई नहीं कर सकती. सीबीआई के पास राज्य में कार्रवाई करने के लिए अब किसी तरह का विशेष अधिकार नहीं होगा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सचिव गौरव द्विवेदी ने लल्लूराम डाट काम से बातचीत में इस निर्णय की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि-
आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल की तरह ही उन्हीं प्रिसिंपल्स के आधार पर यह फैसला लिया गया है. पूर्व में राज्य शासन की ओर से सीबीआई को जांच की अनुमति दी गई थी, इसे वापस लिया गया है.

दरअसल सीबीआई केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है. इसकी स्थापना दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट-1946 के तहत की गई है. राज्यों ने एक विशेष अनुबंध के तहत सीबीआई को अपने अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई करने की अनुमति दी हुई है. डीएसपीई एक्ट 1946 के सेक्शन 6 के तहत सीबीआई को दूसरे राज्य में कार्रवाई करने के लिए राज्य की लिखित अनुमति होती है. छत्तीसगढ़ सरकार ने इस सामान्य रजामंदी को वापस ले लिया है.