रायपुर। कोर्ट में पेशी के दौरान जज के सामने सीडीकांड के आरोपी पत्रकार विनोद वर्मा ने जज के सामने एक निवेदन किया. इस निवेदन को जज ने स्वीकार भी कर लिया. दरअसल आज पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद विनोद वर्मा को न्यायाधीश भावेश कुमार भट्टी के कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान पुलिस की ओर सरकारी वकील ने अपनी बातें रखीं. लेकिन पुलिस की ओर कोई और रिमांड नहीं मांगी गई. बचाव पक्ष की ओर से जमानत देने की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने जमानत ना देकर 14 दिन की न्यायायिक हिरासत में विनोद वर्मा को 13 नवंबर तक जेल भेज दिया.
14 दिन तक जेल भेजने की फैसला सुनने के बाद विनोद वर्मा की ओर से कोर्ट के सामने ये निवेदन किया गया कि उन्हें जेल में विचाराधीन कैदी के साथ ना रखा जाए. इस निवेदन को कोर्ट ने स्वीकार कर ये अनुमति दी कि विनोद वर्मा को जेल में विचाराधीन कैदी के साथ नहीं रखा जाएगा. जेल के भीतर उनके लिए अलग व्यवस्था की जाएगी. वहीं जज की ओर विनोद वर्मा से यह भी पूछा गया कि पुलिस की ओर से किसी तरह की कोई प्रताड़ना तो नहीं दी गई. विनोद वर्मा ने कहा नहीं.