नई दिल्ली. सरकार ने धोखाधड़ी रोकने के लिए सिम कार्ड विक्रेता का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है. इसके साथ ही थोक में ‘कनेक्शन’ देने का प्रावधान भी बंद कर दिया गया है. इसकी जगह व्यावसायिक कनेक्शन की नई अवधारणा पेश की जाएगी.

दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेता पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ऐसे मामलों पर कार्रवाई करते हुए अब तक 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद किए हैं. इसके अलावा 67 हजार सिम कार्ड विक्रेताओं का नाम काली सूची में डाला गया है. यह नहीं, मई, 2023 से धोखेबाजी और गड़बड़ी में शामिल सिम कार्ड विक्रेताओं के खिलाफ 300 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं. मंत्री ने कहा कि व्हॉट्सएप ने खुद से धोखाधड़ी के कृत्यों में शामिल करीब 66 हजार खातों को ब्लॉक कर दिया है. मंत्री वैष्णव ने कहा कि देशभर में लगभग 10 लाख सिम डीलर हैं.