नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री मामले में केंद्र सरकार को आठ सप्ताह में नीति बनाने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा कि बीते पांच साल से समय दिया जा रहा था. अब यह अंतिम मौका है.
अदालत ऑनलाइन दवा बिक्री से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें डॉ. जहीर अहमद की 2018 में दाखिल जनहित याचिका भी शामिल थी. याचिका में दावा किया गया कि ई-फार्मेसी के जरिए दवाओं की बिक्री से अपने आप दवा करने की प्रवृत्ति, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाओं की बिक्री का खतरा बढ़ जाता है.
पीठ ने कहा कि यदि दिए गए समय में नीति तैयार नहीं की जाती है, तो संयुक्त सचिव सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश हों. अगली सुनवाई 4 मार्च, 2024 को होगी.