केंद्र सरकार ने अशांत क्षेत्रों के मौजूदा हालातों को देखते हुए पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) को बढ़ाने का फैसला लिया है. इस संबंध में गृह मंत्रायल ने अधिसूचना जारी की है. आदेश के मुताबिक मणिपुर (Manipur), नागालैंड (Nagaland) और अरूणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को 1 अप्रैल 2025 से अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ाया गया है.

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केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की समीक्षा कर राज्य में 5 जिलों के 13 पुलिस स्टेशनों के दायरे में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में AFSPA बढ़ाने का फैसला लिया है.

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गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 5 जिलों के निम्नलिखित 13 (तेरह) पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, संपूर्ण मणिपुर राज्य को दिनांक 01.04.2025 से छः माह तक, यदि इस घोषणा को इससे पहले वापस न लिया जाए तो इलाके को ‘अशांत क्षेत्र’ के रूप में घोषित किया जाता है.

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गृह मंत्रालय ने नागालैंड राज्य में कानून-व्यवस्था की आगे और समीक्षा की गई है और यहां भी AFSPA को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. नागालैंड के दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन हैं. कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुबजा और केजोचा पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले नागालैंड के क्षेत्र. वहीं, मोकोकचुंग जिले के मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी ‘सी’ पुलिस स्टेशन को भी अशांत घोषित करते हुए AFSPA को फिर से लागू किया है.

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इसके अलावा लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस थाना क्षेत्र, और वोखा जिले में भंडारी, चांमपांग और रालान पुलिस थाने क्षेत्र. जुनहेबोटो जिले में घटासी, पुघोबोटो, सताखा, सुरूहुतो, जुनहेबोटो और अघुनाटो पुलिस थाने, के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत दिनांक 01.04.2025 से छः माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

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जानें क्या होता है AFSPA

आपको बता दें कि, किसी अशांत क्षेत्र में सशस्त्र बलों की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए AFSPA के तहत अधिसूचित किया जाता है. AFSPA अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले सशस्त्र बलों को तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और जरूरत पड़ने पर फायरिंग करने के अधिकार देता है.

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