केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर (Jammu & Kashmir) के दो संगठनों पर बैन लगाने का फैसला किया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (JKIM) को गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) का कहना है कि मीरवाइज उमर फारूक की अगुआई वाली आवामी एक्शन कमेटी (AAC) और मसरूर अब्बास अंसारी की JKIM को एक गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है.

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केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के मीरवाइज उमर फारूक की अगुआई वाली आवामी एक्शन कमेटी (AAC) और मसरूर अब्बास अंसारी की JKIM को एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया है. इसके तहत दोनों संगठन पर तत्काल प्रभाव से 5 सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है.

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गृह मंत्रालय का कहना है कि मसरूर अब्बास अंसारी की अध्यक्षता वाले JKIM संगठन के सदस्य और नेता जम्मू और कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों और भारत विरोधी प्रचार का समर्थन करने में लगे हुए हैं. साथ ही गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटा रहे हैं.

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देश विरोधी गतिविधियों में शामिल JKIM -गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन संगठन अपनी गतिविधियों से देश की संवैधानिक व्यवस्था हानि पहुंचा रहे हैं. ये संगठन राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त होकर लोगों में असंतोष के बीज बोकर उन्हें भड़काने का काम कर रहा है. गृह मंत्रालय ने कहा कि JKIM भारत से जम्मू-कश्मीर के अलगाव को बढ़ावा देने और सहायता करने में शामिल है.

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मंत्रालय का कहना है कि JKIM जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए लोगों को हथियारों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करता है और सरकार के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देता है. केंद्र सरकार का कहना है कि अगर जम्मू-कश्मीर में जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन की गैरकानूनी गतिविधियों पर तत्काल अंकुश या नियंत्रण नहीं लगाया जाता है तो संगठन इस तरह के देश विरोधी काम जारी रखेगा.

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5 साल का लगाया प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने कहा कि जम्मू और कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन ( JKIM ) की इन सभी गतिविधियों को देखते हुए इस संगठन को तत्काल प्रभाव से एक गैरकानूनी संगठन घोषित करना आवश्यक है, जिसके तहत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जम्मू और कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (JKIM ) को एक गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया. यह प्रतिबंध 5 साल तक लागू रहेगा.

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