नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़त संक्रमण को लेकर गृह मंत्रालय ने निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संक्रमण की रोकथाम के कड़े उपाय करने होंगे. विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी जारी करने और भीड़ को नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा.
कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी. स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे कि निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए. राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे. गृह मंत्रालय का यह दिशा-निर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे.
मुख्य फोकस कोरोना के संक्रमण पर पाये गए काबू को मजबूत करना है. कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हाल में मामलों में बढ़ोतरी के चलते इस बात पर जोर दिया जाता है कि सावधानी बरतने की जरूरत है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने की आवश्यकता है.
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू समेत प्रतिबंधों को लगाने की इजाजत दे दी है. लेकिन राज्य लॉकडाउन लगाना चाहें तो उन्हें सरकार की अनुमति लेनी होगी.
सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी. वहीं 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है.
नई गाइडलाइंस में भी सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल को लेकर पाबंदियां जारी हैं. सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे. वहीं, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते. अगर राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकते हैं.
केंद्र सरकार की गाइडलाइन-