रायपुर। जीएसटी में टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें गलत रिटर्न, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट या गलत फॉर्म के साथ माल के परिवहन के मामले पकड़े जाने पर संबंधित व्यापारी की संपत्ति और बैंक खाते सील किया जा सकता है.
जानकारों के मुताबिक, अब तक जीएसटी की धारा 83 में पहले जब कोई अधिकारी किसी कारोबारी के यहां जांच के लिए जाता था, और वहां असेसमेंट (टैक्स डिमांड निकालने की प्रक्रिया) में कोई गड़बड़ी मिलती थी तो कमिश्नर की मंजूरी से कारोबारी के प्रॉपर्टी और बैंक खाता को सील किया जाता था. लेकिन नई गाइडलाइन में धारा-83 का दायरा बढ़ाकर नए प्रावधान किए गए हैं.
नए प्रावधान में स्क्रूटनी के दौरान किसी कारोबारी का रिटर्न गलत मिला, या फ्रॉड क्रेडिट, टैक्स कम बताने या माल परिवहन में टैक्स चोरी का मामला आया तो असेसमेंट अफसर को कमिश्नर से तुरंत मंजूरी लेकर कारोबारी की प्रॉपर्टी और बैंक खाते तत्काल सील करने के अधिकार दे दिए गए हैं. हालांकि, इस नए निर्देश का राज्यभर के कारोबारियों ने विरोध शुरू कर दिया है. छत्तीसगढ़ कैट ने इस मामले में 26 फरवरी को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है.
इसके अलावा नई गाइडलाइन में और भी कई अहम बदलाव किए गए हैं, जैसे ई-वे बिल में अब एक दिन की वैधता 200 कमा तक होगी. पहले केवल 100 किमी थी. इसके अलावा कारोबारी की कर योग्य बिक्री 50 लाख महीना से अधिक है, तो टोटल टैक्स का 1 फीसदी नकद देना होगा. अब जितना क्रेडिट कारोबारी के रिटर्न टू-ए में दिखेगा, उतना ही वह क्रेडिट क्लेम कर सकेगा.