नई दिल्ली। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन में फंसे मजदूरों और छात्रों की घर वापसी ट्रेन के जरिए हो पाएगी. इसके लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है.


गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम के सेक्शन 10(2)(I) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए गृह सचिव ने लॉकडाउन में दूसरे प्रदेश में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों और अन्य के लिए रेल मंत्रालय को स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दी है.

आदेश में रेल मंत्रालय नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जो राज्यों – केंद्र शासित क्षेत्रों से मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों की घर वापसी के लिए समन्वय स्थापित करेंगे. रेल मंत्रालय ट्रेन की टिकटों की बिक्री के साथ रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म और ट्रेन के भीरत सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा मानकों को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा.