GST PMLA: वस्तु एवं सेवा कर में अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क को पीएमएलए के तहत लाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है.
अब जीएसटी से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय सीधे हस्तक्षेप करेगा. जीएसटी में गड़बड़ी करने वाले व्यापारी, व्यवसायी या फर्म पर ईडी कार्रवाई कर सकेगी.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड टैक्स चोरी रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि जीएसटी नेटवर्क को पीएमएलए एक्ट के तहत लाया जाएगा.
अब जीएसटी से जुड़े मामलों में ईडी सीधे तौर पर दखल दे सकेगी. जीएसटी नेटवर्क का पूरा डेटा ईडी के साथ भी साझा किया जा सकता है.
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया है. इसके तहत सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को अवैध रूप से अर्जित धन और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया है.
वर्ष 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पारित किया गया था. इसके बाद यह अधिनियम 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया.
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