सुशील सलाम, कांकेर। जनपद पंचायत चारामा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी.एस बढ़ई को व्हाट्सएप ग्रुप मे अपने व्यक्तिगत मोबाईल नंबर से कोरोना वायरस को लेकर अपुष्ट एवं भ्रामक जानकारी का शेयर करना बेहद भारी पड़ गया. वायरल मैसेज कलेक्टर तक पहुँचा, तो पढ़कर वे भी चकित रह गए. कलेक्टर ने इसे बेहद गंभीर लापरवाही मानते हुए तत्काल प्रभाव से सीईओ को निलंबित कर दिया.

 

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कांकेर निर्धारित किया गया है, इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी. उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा 13 मार्च 2020 को जारी अधिसूचना के कंडिका 6 के अनुसार कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन, स्वास्थ्य विभाग के बिना पूर्व अनुमति के कोरोना वायरस के बारे में जानकारी प्रेषित करने के लिए किसी भी प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया का उपयोग नहीं करेगा, ऐसे गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर इस अधिसूचना के अंतर्गत उक्त कृत्य दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। जनपद पंचायत चारामा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी.एस बढ़ई द्वारा उक्त अधिसूचना के विपरीत सोशल मीडिया के दुरूपयोग एवं सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन करने के कारण कलेक्टर चौहान उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.