रायपुर। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर जिले में शिक्षकों (teachers) के पोस्टिंग मामले में हुए घोटाले पर राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. बिलासपुर के संयुक्त संचालक एसके प्रसाद को निलंबित (Suspended) कर दिया है. इस मामले में संयुक्त संचालक एसके प्रसाद के साथ विकास तिवारी तत्कालीन सहायक ग्रेड 2 को निलंबित किया गया है.

बता दें कि शिक्षा विभाग को शिक्षकों की पदोन्नति और पदस्थापना आदेश में संशोधन के नाम पर पैसे की लेनदेन की शिकायत मिली थी. जिसमें विभागीय जांच के बाद दोनों अधिकारियों को दोषी पाया गया , जिसपर स्कूल शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है.

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार सहायक शिक्षक एलबी से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला और शिक्षक तथा शिक्षक से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर पदोन्नति पश्चात पदस्थापना ओपन काउंसलिंग के माध्यम से किए जाने के लिए सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था. उक्त निर्देशों के पालन में संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर के द्वारा सहायक शिक्षक एलबी से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला और शिक्षक तथा शिक्षक से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पदोन्नति उपरांत पदस्थापना के लिए काउंसलिंग करते हुए पदस्थापना आदेश जारी किए गए थे.

इस काउंसलिंग के पश्चात भी पदोन्नति उपरांत पदस्थापना आदेश में संशोधन किए जाने के लिए लेन-देन कर संशोधन किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई. इस शिकायत के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 778 शिक्षकों की पदस्थापना स्थान में संशोधन करते हुए काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना किए जाने के निर्देश का उल्लंघन किया जाना पाया गया.

इस कार्यवाही के लिए प्रभारी संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर एसके प्रसाद और तत्कालीन सहायक ग्रेड-2 कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर विकास तिवारी की संलिप्तता पाई गई. इन दोनों का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत गंभीर कदाचार है. अपचारी लोक सेवको द्वारा जांच कार्यवाही को प्रभावित किए जाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

देखिये आदेश की कॉपी-

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